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नहीं होगी दोबारा नीट-यूजी परीक्षा- सुप्रीम कोर्ट

XposeTimesNewsDesk

NEET UG Exam 2024 : सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी मामले में सुनवाई करते हुए कहां कि परीक्षाएं दोबारा कराने की जरूरत नहीं है। नीट यूजी परीक्षा विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड, जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने दोनो पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ये फैसला दिया हैं।

सीजेआई ने कहा है कि जिन लोगों ने गड़बड़ी का फायदा उठाया है और जो लोग बेदाग हैं उनकी अलग-अलग पहचान संभव है। यदि आगे चलकर गड़बड़ी कोई पाई जाती है तो भी उसका एडमिशन रद्द किया जा सकता है।

सीजेआई ने कहा कि कोर्ट को लगता है कि यदि नए सिरे से नीट यूजी परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया जाता है तो इसके गंभीर परिणामों हो सकते हैं, जिसका खामियाजा परीक्षा में शामिल 24 लाख से अधिक छात्रों को भुगतना पड़ेगा और प्रवेश कार्यक्रम में व्यवधान पैदा होगा, चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रम पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा, भविष्य में योग्य चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता पर असर पड़ेगा और वंचित समूह के लिए गंभीर रूप से नुकसानदेह होगा, जिसके लिए सीटों के आवंटन में आरक्षण किया गया था।

नहीं हुआ सिस्टमेटिक ब्रीच

पेपर लीक मामले में सीजेआई का कहना है कि पटना, हज़ारीबाग में लीक हुआ, इसको लेकर कोई विवाद नहीं है। CBI की जाँच के मुताबिक पेपर लीक की वजह से 155 ऐसे छात्र है जिन्हें गड़बड़ी का फायदा मिला है। CBI ने हमारे निर्देशों के मुताबिक स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल की है। CBI की जांच अधूरी ही है, इसलिए हमने NTA से ये स्पष्ट करने को कहा था कि क्या गड़बड़ी बड़े पैमाने पर हुई है या नहीं। केन्द्र और NTA ने अपने जवाब में IIT मद्रास की रिपोर्ट का हवाला दिया है।(समाचार सौजन्य न्यूज18इंडिया)

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